बालोतरा/ बालोतरा टाइम्स से अरविंद थोरी की रिपोर्ट
राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम एवं स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (मांसपेशीय दुर्विकास) से पीड़ित विशेष योग्यजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। यह पहल राज्य बजट 2024-25 की घोषणा संख्या 93(2) के अंतर्गत संचालित हो रही है।
प्रदेशभर में 1800 पात्र लाभार्थियों को ये हाईटेक व्हीलचेयर दी जाएंगी, जिनमें प्रत्येक जिले को प्रारंभिक रूप से 30 यूनिट आवंटित की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित दिव्यांगजनों को गतिशीलता में आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।
योजना के लिए पात्रता मापदंड
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अनिवार्य हैं:
मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy) का प्रमाण – किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय संस्था द्वारा जारी।
दिव्यांग प्रमाण पत्र – पीला या नीला कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक।
विशेष बात यह है कि योजना में आय अथवा आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे अधिकतम जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
आवेदन की प्रक्रिया
विशेष योग्यजन अथवा उनके परिजन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कलेक्टर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
इस योजना में व्हीलचेयर के आवंटन और स्वीकृति की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के पास होगी, और प्रक्रिया में सामाजिक न्याय विभाग व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग रहेगा।
यह योजना दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।